द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ा झटका दे दिया है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विनय चौबे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विनय चौबे को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वहीं विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अपनी बात रखी।.jpeg)
बता दें कि विनय चौबे पर आरोप है कि वे राज्य में हुए बड़े शराब घोटाले में शामिल रहे है। जिसके बाद ACB ने बीते 20 मई को इससे जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। उनपर आरोप है कि इस घोटाले से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, वहीं इसके जरिये कुछ लोगों ने अवैध तरीके से भारी कमाई की है। ईडी ने दावा किया है कि मामले में इकट्ठे सबूत विनय चौबे की भूमिका को दर्शाती है। वहीं इन आरोपों के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया है।.jpg)
विनय चौबे ने गिरफ्तारी के बाद इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके तहत उनका कहना था कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है और उन पर FIR में लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन कोर्ट ने विनय चौबे की इस याचिका को खारिज कर दिया है।