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हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास, अदालत ने 50,000 जुर्माना भी लगाया

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डालटनगंज
पलामू जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 में हुई जघन्य हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50,000-50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
माननीय न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-09, डालटनगंज, पलामू ने हैदरनगर थाना कांड संख्या 05/2016 (एसटी संख्या-163/2017) में यह फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 34 के तहत अभियुक्तों को दोषी पाया।


दोषी ठहराए गए अभियुक्त:
1.    अनील विश्वकर्मा, पिता – असरेश विश्वकर्मा, निवासी – कोरियाडीह, थाना – हैदरनगर, जिला – पलामू
2.    राहुल कुमार सिंह, पिता – संजय सिंह, निवासी – पंसा टोला रघुनाथपुर, थाना – हैदरनगर, जिला – पलामू
दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि वे यह जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


घटना का पृष्ठभूमि:
यह मामला 17 फरवरी 2016 की शाम लगभग 7 बजे का है। वादी पंकज सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि आरोपी राहुल सिंह और अनील विश्वकर्मा, उनके छोटे भाई लव को अपने डेरा पर ले जाने के बहाने घर से बाहर ले गए। उन्होंने यह कहकर बहाना बनाया था कि धनंजय सिंह और विजय सिंह ने मुर्गा खाने के लिए बुलाया है। लेकिन लव पूरी रात घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसका शव कोयल नदी के किनारे पाया गया।
पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि यह हत्या इन्हीं दोनों अभियुक्तों ने मिलकर की थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई।

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