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अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहा था परिवहन-सह- हथालन अभिकर्ता, 1.48 लाख रुपए का लगा जुर्माना

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द फॉलोअप डेस्क
रांची के मांडर में रहने वाले परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता मो. खालिद आहर्ता नहीं रखने के बावजूद अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे थे। जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी 
अल्बर्ट बिलुंग ने इस पर कार्रवाई की। उन पर 1, 48, 848.60 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीएसओ ने अभिकर्ता को 6 दिनों के अंदर फाइन जमा करने का निर्देश दिया है।

7 साल 5 महीने से उठा रहा था लाभ
परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता का परिवार पिछले 7 वर्ष 5 महीने से अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 202005678197 का लाभ उठा रहा था, जो 13 सितंबर 2015 को बनाया गया था। राशन कार्ड के माध्यम से NFSA/PMGKAY के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था, जो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 के अध्याय-II की कंडिका-07 के विरुद्ध है तथा प्राप्त किए गए खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने के प्रावधान के अंतर्गत आता है।

जानें क्यों नहीं रखते हैं आहर्ता
परिवहन सह हथालन अभिकर्ता के लिए वाहन का मालिक होना अनिवार्य है दूसरी ओर राशन कार्ड के लिए चार पहिया वाहन होने की स्थिति में पात्रता समाप्त हो जाती है। मतलब चार पहिया वाहन होने के बावजूद राशन कार्ड बनाने के कारण अब जुर्माना भरना होगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में विधि सम्मत कार्रवाई भी हो सकती है।

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