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विधानसभा नियुक्ति घोटाला : सीबीआई की याचिका पर 18 को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड विधानसभा के बहुचर्चित और विवादास्पद नियुक्ति घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। मालूम हो कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर लगायी गयी रोक हटाने का आग्रह किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई के दौरान समय मांगे जाने की वजह से न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की।

झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई ने PE दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। लेकिन विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। साथ ही विधानसभा की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में सीबीआई ने जांच बंद कर दी थी। इसके बाद सीबीआई ने अक्तूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा कर जांच जारी रखने की अनुमति मांगी गयी है।

Tags - Jharkhand Assembly appointment scamSupreme Court hearing on November 18 CBI petition seeking reinvestigation