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पत्नी और बच्चे के हत्यारे को हाईकोर्ट ने किया बरी, सिविल कोर्ट से मिली थी फांसी की सजा

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोपित आनंद कुमार दांगी को उनके जुर्म से बरी कर दिया है. सितंबर 2023 में हजारीबाग सिविल कोर्ट ने आनंद कुमार दांगी को अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. मगर आनंद कुमार दांगी ने सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस दौरान मामले की सुनवाई में अदालत को आनंद कुमार दांगी के खिलाफ जरूरी साक्ष्य नहीं मिले। इस कारण साक्ष्यों के अभाव में  झारखंड हाईकोर्ट ने आनंद कुमार दांगी को हत्या के जुर्म से बरी कर दिया.

 


2018 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी


वर्ष 2018 में आनंद दांगी के ससुर और अंगिरा कुमारी के पिता ने चौपारण थाना में आनंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इस प्राथमिकी में आनंद के ससुर ने आरोप लगाया गया था कि दांगी ने अपनी गर्भवती पत्नी अंगिरा कुमारी और एक साल की बेटी की हत्या की है। अंगिरा के पिता ने बताया आनंद ने पहले धारदार हथियार से काटकर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की, फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसने दोनों के शवों को कुएं में फेंक दिया.


 

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