रांचीः
मई 2019 में रांची हुए सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने आज सजा सुना दी है। रांची पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। दोषियों में शंकर महतो और सुनील आईन्द शामिल हैं। दोनों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही इन पर पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला 2 मई 2019 को धुर्वा थाने में दर्ज कराया गया था।
10 लोगों की गवाही ली गई
दोनों दोषी धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी के रहने वाले हैं। वहीं पीड़िता कांके रोड निवासी है। पीड़िता ने 2 मई 2019 को धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 9 अगस्त 2019 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से दोनों अभियुक्त जेल में हैं। पीड़िता की तरफ से एपीपी मोहन रजक पक्ष रख रहे थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से10 लोगों की गवाही दर्ज कराई।
शादी से लौट रही थी पीड़िता
बता दें कि घटना वाले रात पीड़िता शादी समारोह से लौट रही थी। वह अपने एक दोस्त के साथ वापस कांके स्थित अपने घर लौट रही थी। तभी रात 11 बजे के आसपास वह जैसे ही शालीमार बाजार पहुंचे तो उनकी स्कूटी की चाबी गिर गई। दोनों चाबी खोजने लगे। इसी दौरान बदमाश वहां पहुंच गये और युवक को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद नाबालिग को पुराना बस डिपो ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।