द फॉलोअप डेस्कः
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई होनी है। कॉज लिस्ट में उनका केस 51 नंबर पर सूचीबद्ध है। गौरतलब है कि 28 मई को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के अदालत से समय की मांग की थी। हेमंत सोरेन ने बड़गाईं अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग की है। मालूम हो कि बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि पिछली बार जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थई। हेमंत सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी से कहा गया था कि वह 10 जून से पहले अपना जवाब दाखिल करे। इसके साथ ही जस्टिस मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तय की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
पूर्व मुख्यंमंत्री हेमंत सोरेन पर 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन के वकील ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि ईडी ने उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया है, वह निराधार है। उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। यह जमीन भुईंहरी प्रकृति की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस जमीन का मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है। न ही कोई दस्तावेज है, जो यह साबित करे कि यह जमीन उनके नाम पर है।