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निलंबित IAS छवि रंजन को नहीं मिलेगी स्पेशल छूट, जेल मैनुअल के मुताबिक ही पत्नी-बच्चे से कर सकेंगे मुलाकात

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द फॉलोअप डेस्क
राजधानी में आर्मी व अन्य लैंड स्कैम के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को स्पेशल छूट नहीं मिल पाएगी। क्योंकि, PMLA ( प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने छवि की याचिका को खारिज कर दी है। दरअसल निलंबित IAS छवि ने पत्नी और बच्चों से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत मांगी थी। मगर PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट इसकी इजाजत देने से इंकार कर दिया। मतलब अब छवि रंजन ने अपनी पत्नी-बच्ची से जेल मेनुअल के मुताबिक ही मुलाकात कर सकेंगे।

ईडी की ओर से किया गया था विरोध
छवि रंजन के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में आग्रह किया गया था कि पत्नी व बच्चे से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत दी जाए। इस पर 18 मई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई  के दौरान
ED के वकील शिव प्रसाद उर्फ काका जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नही मिलनी चाहिए। तब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 24 मई को याचिका खारिज कर दी।

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