द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। SC ने ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीसरा इंटेंशन देने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र के फैसले को गैरकानूनी कहा है। इसके साथ ही नई नियुक्ति का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे। तब तक सरकार को नई नियुक्ति करनी होगी।

तीसरी बार मिला था सेवा विस्तार
बता दें कि ED निदेशक संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर, 2020 में पद छोड़ना था। लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर तीन साल कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम के साथ-साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी। इसके तहत सीबीआई और ईडी चीफ को 1-1 साल के तीन सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। बाद में यह संसद में भी पारित हो गया। इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार एक साल के लिए सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को एक साल का एक्सटेंशन दिया था। इसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था। लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया।
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