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6-8 वर्ग के छात्रों को मिलेगी डायरी, 6-12 वर्ग की छात्राओं को प्रति माह 10 सैनिटरी नैपकिन फ्री

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फॉलोअप, रांची
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 53 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए ज्ञानोदय योजना अंतर्गत कक्षा 06 से 08 के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये Student Diary उपलब्ध कराने के लिए 27.87 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। इसी तरह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं को प्रत्येक माह निःशुल्क अधिकतम 10 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 124.37 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा छात्रों से जुड़े गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया है। इससे इस योजना के पैसे को पार्क नहीं किया जा सकेगा। योजना की राशि समय से खर्च हो सकेगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-Jharkhand Municipal Regulation for issue of No-objection Certificate for Food Business Operators engaged in Manufacture, Processing, Storing and Selling of Meat and Meat Products, 2026 की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई।
-जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय जल मिशन" द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan (SSAP)} तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने की स्वीकृति दी गई।

-बीरेन्द्र नाथ महतो एवं अन्य तत्कालीन कनीय अभियंताओं (असैनिक) को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।

-मुकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 211/20) को  झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 4979/2023 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (Civil) No. 886/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति का दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ तथा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में दिनांक 04.10.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

-सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-218/20) को W.P.(S) No. 793/2024 सीमा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (C) No. 188/2025 सीमा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि की प्रोन्नति का वित्तीय लाभ तथा दिनांक 04.10.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान करने तथा Court Fees Act, 1870 को राज्य में निरस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।

-जल संसाधन विभाग अंतर्गत 2.50 (ढाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document (SBD) के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन, विलोपन एवं नये प्रावधानों को समावेशित करते हुए Revised Standard Bidding Document (SBD)-2026 लागू करने की स्वीकृति दी गई।

-पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के उपरांत पुनर्वास हेतु प्रयुक्त वनभूमि को वन अधिसूचना से विमुक्त कर राजस्व भूमि में रूपांतरित करने, पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने तथा भावी समरूप मामलों में आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति दी गई।

-पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत "IRQP/ Strengthening work of Asura PWD Road to Kumardungi via Balandia road from Km 0.00 to Km 38.65 (कुल लं०-38.65 कि०मी०) हेतु रू० 29,87,12,600/- (उनतीस करोड़ सतासी लाख बारह हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत "हजारीबाग-कटकमसाण्डी चतरा (MDR-070) पथ के कि०मी० 32.20 से कि०मी० 57.00 तक के Improvement of Riding Quality (IRQP) कार्य (कुल लं०-24.80 कि०मी०)" हेतु रू० 25,52,76,500/-(पच्चीस करोड़ बावन लाख छिहत्तर हजार पांच सौ) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-मनोहरपुर अन्तर्गत "पिंडी से गीरू-गुदड़ी भाया गंजाना, सोकदा, बड़ाकैसील पथ (कुल लम्बाई 19.149 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं पेड़ कटाई एवं एवेन्यू वृक्षारोपण सहित) कार्य" हेतु रु० 114,01,36,100/- (एक सौ चौदह करोड़ एक लाख छत्तीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-रामगढ़ अन्तर्गत "बरलंगा से गोला-मुरी पथ (2 lane with paved shoulder) (including ROB) (कुल लम्बाई-4.830 कि०मी०) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं Plantation सहित)" हेतु रु० 56,85,07,900/- (छप्पन करोड़ पचासी लाख सात हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाऊस पथ (कुल लंबाई-2.715 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Utility Shifting, R&R एवं Plantation सहित)" हेतु रू० 30,45,80,800 /- (तीस करोड़ पैंतालीस लाख अस्सी हजार आठ सौ) मात्र की प्रगासनिक स्वीकृति दी गई।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या-W.P. (C) No.-1082/2020 Suhas Chakma Vrs. Union of India में पारित न्यायादेश दिनांक-26.02.2026 के आलोक में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची, केन्द्रीय कारा, दुमका, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में वर्तमान संचालित कारा में Open/Semi Open Barrack के स्थापना की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य के सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। इससे संविदा पर दोनों कैडर के चिकित्सकों की नियुक्ति होगी।
-झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

-राज्य योजना से सम्पोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-॥ हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल रू० 67,36,42,900/- (सड़सठ करोड़ छत्तीस लाख बयालीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-राँची जिलान्तर्गत अंचल-रातू, मौजा-बेलांगी में कुल रकबा-21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का कुल संगणित राशि रू० 6,51,890 /- (छः लाख इक्यावन हजार आठ सौ नब्बे) की अदायगी पर कार्तिक उराँव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से दिनांक-12. 11.2016 से दिनांक-11.11.2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में  रामबली दास,  उपेन्द्र शर्मा एवं  मैनी देवी के सेवा नियमितीकरण की प्रभावी तिथि को पुनर्निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

-राज्य के 05 नव सृजित प्रखण्ड में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं इनके भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आलोक में कुल रू० 49,99,26,500/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / झारखंड राज्य अवस्थित अन्य माननीय न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में झारखंड सरकार से संबंधित वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड, राँची में नियुक्त विधि पदाधिकारियों यथा-महाधिवक्ता / वरीय अपर महाधिवक्ता / अपर महाधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण / पुनरीक्षण में संशोधन किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने के पूर्व मॉडल गाइडलाईन के तहत् राज्य में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तावकों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में जमा किये गये 1.00 लाख रूपये की राशि, मॉडल गाइडलाईन के तहत् निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्गत LoI को निरस्त एवं LoI के अनुपालन प्रतिवेदन के रूप में जमा 4.00 करोड़ रूपये Endowment Fund के रूप में Pledge की गयी राशि को संबंधित निजी विश्वविद्यालय/ट्रस्ट को वापस करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

डॉ० संध्या कुमारी, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, बोआरीजोर, गोड्डा को दिनांक-29.06.2016 से दिनांक-02.05.2017 तक (लगभग एक वर्ष) एवं. दिनांक-04.05.2017 से लगातार बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थिति संबंधी आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-16 (1) (क) के अनुसार संचालित विभागीय कार्यवाही में दोषसिद्धी के फलस्वरूप नियम-14 (x) के तहत सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

झारखण्ड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना मे संशोधन पर स्वीकृति दी गई।

-तोपचांची झील, धनबाद एवं आसपास के क्षेत्रों का Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Model पर Public Private Partnership (PPP) के माध्यम से सौंदयीकरण हेतु मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड द्वारा तकनीकी अनुमोदित राशि रू० 184,29,43,445 (एक सौ चौरासी करोड़ उनतीस लाख तेतालीस हजार चार सौ पैंतालीस रूपये) के परियोजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

-ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित पुलों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु "झारखण्ड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 (Jharkhand Rural Bridge Maintenance Policy-2025)" की स्वीकृति दी गई।*

- सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में कुल 12 वादीगण पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण) का सेवा नियमितीकरण करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 (Jharkhand Student Research and Innovation Policy, 2026) के गठन की स्वीकृति दी गई।

-उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No. 5479/2021 में दिनांक- 13.08.2024 एवं Cont. Case (Civil) No. 1216/2025 में दिनांक - 03.08.2026 को पारित आदेश के आलोक में डॉ० ताजुल मुल्क, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पाकुड़ के दिनांक-04.10.1985 से दिनांक- 26.03.1990 तक की अविनियमित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 14 (b) के तहत पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि के रूप में स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि के वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

-धनबाद जिलान्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, धनबाद की निधि से Proposed SNMMCH College & Teaching Hospital, Dhanbad : Holistic Augmenatation & Redevelopment at Dhanbad के अंतर्गत Upgradation of Existing Medical College & Teaching Hospital, Existing 100 UG Seats Upgradation to 250 UG Seats to 200 PG Seats & 16 Post PG Setas to 50 Post PG Seats Along with other Allied Infrastructure & Services की योजना हेतु कुल 2,75,18,11,500/- (दो अरब पचहत्तर करोड़ अठारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।


 

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