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दहेज के लिए भाई के साथ मिलकर ननद ने की थी भाभी की हत्या, मिला आजीवन कारावास  

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रांची 
दहेज के लिए पति और उसकी बहन ने मिलकर शबाना खातून की जलाकर हत्या कर दी थी। किसी को भी विचलित कर देने वाली ये घटना साल 2017 की है। इस मामले व्यवहार न्यायालय रांची ने आज दोनों मुजरिमों को सजा सुनायी। कोर्ट ने मृतका शबाना के पति शोएब अली को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। दूसरी ओर शबाना की ननद यानी शोएब की बहन मीना खातून को आजीवन कारावास की सजा दी है। गौरतलब है कि शबाना की हत्या के बाद उसके परिजनों ने रांची के लोअर बाजार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने शबाना के हत्यारों को मुजरिम ठहराने के लिए 12 गवाह पेश किये थे। वहीं बचाव पक्ष अपने समर्थन में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाया। कोर्ट में हत्या को साबित करने के लिए पुलिस की ओऱ से कई सबूत पेश किये गये। इस बुनियाद पर अदालत आज इस फैसले पर पहुंची। शोएब यानी शबाना के पति की ओऱ से एडवोकेट प्रितांशु सिंह दलील पेश कर रहे थे।