रांची
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने रांची जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित SIR कार्यों की समीक्षा की। के. रवि कुमार ने कहा कि SIR के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि एक परिवार अथवा घर के सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। के. रवि कुमार रविवार को निर्वाचन सदन में रांची जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO), अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे।

एक परिवार के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र में
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक परिवार अथवा घर के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नजरी नक्शे का सही ढंग से सत्यापन करना संबंधित ERO की जवाबदेही है। सभी ERO नजरी नक्शे के साथ-साथ गृह संख्या एवं नोशनल नंबर का भी सावधानीपूर्वक सत्यापन कर उन्हें सही ढंग से अंकित कराएं, ताकि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में विभाजित न हों। इससे BLO को भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं एवं उनके घरों की पहचान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने इस कार्य की नियमित निगरानी करते हुए पाई गई त्रुटियों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया। के. रवि कुमार ने कहा कि BLO द्वारा किए गए कार्यों के सही-सही निष्पादन हेतु BLO सुपरवाईजर की जवाबदेही होगी। यदि किसी BLO द्वारा नजरी नक्शा, घरों के नोशनल नंबर देने में त्रुटि अथवा किसी प्रकार के संशय है, तो इसके लिए उनके संबंधित BLO सुपरवाईजर अपने अंतर्गत BLO के कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेंगे एवं इसे सही करेंगें। BLO सुपरवाईजर अपने दायित्व में किसी प्रकार की शिथिलता दिखाते हैं, तो संबंधित ERO उन पर कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करें।
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पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन, दावा-आपत्ति, नोटिस और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की नियमानुसार गहन जांच की जाए। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकरण का निष्पादन तथ्यों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही स्पष्ट और सकारण आदेश के माध्यम से किया जाए। सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना सुनिश्चित करें। के. रवि कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ERO एवं AERO को क्षेत्रीय स्तर पर SIR के कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को जागरूक करें कि SIR के माध्यम से तैयार होने वाली मतदाता सूची को परमानेंट दस्तावेज के रूप में संधारित किया जाना है। अतः प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य शामिल कराए। यह मतदाता सूची भविष्य में उनके एवं उनकी संतानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उपयोगी होगी।

मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि न मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो तथा उन्हें आवश्यक जानकारी एवं सहायता सहज रूप से उपलब्ध कराई जाए। SIR अथवा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहयोग के लिए नागरिक टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को इसके प्रति भी व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से मतदाताओं की ओर से प्राप्त प्रत्येक शिकायत, सहायता संबंधी कॉल अथवा आवेदन का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित रांची जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।