द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता मधु कोड़ा को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही थी। इस आदेश में उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस झटके से मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई की है।
दिल्ली HC ने भी खारिज की थी याचिका
बता दें, दिल्ली HC की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था। इस दौरान कहा गया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि वह दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है।
जानकारी हो, निचली अदालत ने पूर्व CM कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। इसके बाद सभी को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी और आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया था।