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सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सड़कों से खासकर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से हटाए जाए आवारा कुत्ते

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द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। बता दें कि तीन महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया था कि सड़कों से आवारा जानवरों को हटाया जाए और इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को देशभर में लागू करते हुए कहा कि सभी राज्यों और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी संस्थाओं के आसपास से हटाने की विशेष व्यवस्था की जाए। पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जा सकेगा, बल्कि उनकी व्यवस्था किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर की जाएगी और उनकी नसबंदी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाएं और कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट एवं हलफनामा तीन सप्ताह के भीतर दायर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।



 

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