द फॉलोअप डेस्क
रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। इस संबंध में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में मुंशी राम की जमानत पर सुनवाई हुई।
इससे पहले 31 जनवरी को रांची की ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) की विशेष कोर्ट ने मुंशी राम को बेल देने से इनकार कर दिया था।
मालूम हो कि 2 जनवरी को ACB की टीम ने रांची के टाउन सीओ मुंशी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। ACB ने मुंशी राम को उनके ऑफिस में घूस लेते हुए पकड़ा था, और बाद में उनकी घर पर छापेमारी की गई, जहां से सात लाख रुपये बरामद किए गए थे। मुंशी राम एक व्यक्ति से उसकी जमीन की नापी के लिए 40 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। मुंशी राम की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने उनकी जमानत के लिए बहस की थी।