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राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट, अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात

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द फॉलोअप डेस्क
पूर्व सांसद राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद राहुल की नया पासपार्ट याचिका जारी करने की याचिका मंजूर कर ली। मगर कोर्ट ने साफ कहा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) केवल तीन साल के लिए वैध होगा। दरअसल मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है ऐसे में उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एक साल के लिए पासपोर्ट देने की मांग की
राहुल की याचिका का विरोध करते हुए भाजपा नेता
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है? केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। इसके बाद इसका रिव्यू होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पासपोर्ट ना दिया जाए। बस वो यह कह रहे हैं कि उन्हें पासपोर्ट एक साल के लिए दिया जाना चाहिए।

राहुल की एडवोकेट ने कहा कि जमानत पर कोर्ट ने नहीं रखी है शर्त
राहुल की एडवोकेट चीमा ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना रुटीन व्यवस्था है। ज्यादा गंभीर आरोप वालों को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा है कि मानहानि केस में जमानत देते वक्त यह शर्त नहीं रखी गई थी कि विदेश जाने से पहले राहुल को कोर्ट को सूचना देनी होगी। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं? चीमा ने कहा हां, बिल्कुल। क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है।

ट्रैवल करना राहुल का मौलिक अधिकार
राहुल गांधी की वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई पेंडिंग नहीं हैनेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने उनके ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। इस दौरान राहुल गांधी कई बार विदेश गए हैं। इसलिए उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है।

 

29-30 मई को अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने 23 मई को याचिका दायर कर कोर्ट से नए पासपोर्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं। जहां वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे। वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे।

मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान के कारण गई सदस्यता

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।इसको लेकर सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। जिसमें सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

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