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राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती, मोदी सरनेम से जुड़ा है मामला 

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द फॉलोअप डेस्क
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रांची के MP-MLA कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की। राहुल ने इस मामले के लिए अपनी ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय को नियुक्त किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 मई को निर्धारित की है। मालूम हो कि मोदी सरनेम बयान को लेकर राहुल गांधी ने  CRPC (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 का हवाला देकर सशरीर उपस्थित होने में छूट देने को लेकर याचिका दायर की थीजिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था

झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा
झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने रांची में एक सभा में कहा था की जितने मोदी सरनेम वाले हैं वे चोर हैं इसका उदहारण देते हुए उन्होंने देश के बैंक के हज़ारो करोड़ घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लिया था। इस बयान के बाद प्रदीप मोदी नामक एक वकील ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमा संख्या 1993 /19 में यह आपत्ति जताई गई थी की मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहना बेहद शर्मनाक है यह बयान हर उस मोदी सरनेम वाले व्यक्तयों के दिल को ठेस पहुंचाने जैसा हे। उन्होंने राहुल गांधी पर 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज कराया है।

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