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हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करना प्रार्थी को पड़ा भारी, लगा 5 हजार जुर्माना

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 27 अप्रैल गुरुवार को झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पंकज यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच की। जिसमें कोर्ट ने याचिका को खरिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

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