रांची
कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, रिस्स–2 के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
प्रशासन के अनुसार, रिस्स–2 के सीमांकन और फेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अंदर प्रवेश करने और माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई गई थी। इन्हीं कारणों से यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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जारी आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में:
• पाँच या पाँच से अधिक लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य, कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
• ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
• किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
• लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि जैसे हरवे-हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
• किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इससे मुक्त रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है।
