द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड के दो पूर्व सीओ पर के खिलाफ कार्मिक विभाग कार्यवाही करने जा रहा है। जिसमें एक तो चान्हों के पूर्व सीओ मो जफर हसनात हैं और दूसरे हजारीबाग सदर अंचल के पूर्व सीओ बालेश्वर राम। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है। बालेश्वर राम की वेतनवृद्धि पर रोक लगायी गयी है। बालेश्वर राम वर्ष 2018 में अवैध जमाबंदी कायम करने के दोषी पाया गये है। उन्होंने गैरमजरूआ खास किस्त जंगल भूमि से संबंधित जमीन की जमाबंदी कर रसीद निर्गत किया। जांच में पाया गया कि वह बिना पूर्व अनुमति के निजी प्रतिष्ठान से राजस्व व अन्य सरकारी कार्यों का निष्पादन किया करते थे। जिसमें निजी व्यक्तियों को शामिल करते थे।
रद्द नहीं कराया दस्तावेज
वहीं मो जफर हसनात पर आरोप है कि उन्होंने चान्हो अंचल के मौजा रानीचाचो में कुल रकबा 35 एकड़ जमीन, धोखाधड़ी से खरीदा गया था उसके विक्रय से संबंधिथ दस्तावेजों को रद्द करने से संबंधित आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया। रांची डीसी ने जब जांच की तो आरोप सही पाया गया। उनसे 15 दिनों में स्पष्टीकरण की मागं की गई है। सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी अरविंद कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए उनपर विभागीय कार्यवाही चलेगी।
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