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जिला जज की नियुक्ति का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

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रांची 

राज्य में जिला जजों (District Judge) की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के कारण जिला जज के 9 पदों पर नियुक्ति रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सभी 9 पदों पर जिला जजों की शीघ्र नियुक्ति का आदेश भी जारी किया है। 2022 में 22 जिला जजों की नियुक्ति होनी थी। इस बीच हाईकोर्ट फुल कोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम मार्क्स 50 फीसद निर्धारित किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 

2022 में हाईकोर्ट में 22 जिला जजों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। बाद में इसके लिए हाईकोर्ट के फुलकोर्ट ने न्यूनतम अंक 50 फीसद निर्धारित किया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दौरान कहा कि हाई कोर्ट इस संबंध में नियमों में बदलाव कर सकता है। लेकिन ये बदलाव नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से पहले किये जाने चाहिये। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों बदलाव असंवैधानिक है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 पदों में से 13 पद पर मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली कर दी थी। इसके बाद 22 पदों पर अब बहाली होनी है।