logo

ED के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ HC में पंकज मिश्रा ने दाखिल की याचिका, आदेश को दी चुनौती

368.jpg

द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ओर से रांची ED कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। बताते चलें कि उन्होंने ईडी के सहायक निदेशक सह जांच अधिकारी देवव्रत झा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 342, 323, 379, 504, 506, 120 बी के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। पंकज मिश्रा ने अपनी याचिका में तथ्यों को दबाने के साथ गलत आधार पर फंसाने का आरोप लगया था। मगर 27 जनवरी को प्रभात कुमार शर्मा की विशेष पीएमएलए अदालत ने झा के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ पंकज मिश्रा ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

शंभू नंदन ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना में पाकुड़ के व्यवसायी शंभू नंदन कुमार ने दर्ज कराई थी। दरअसल बरहरवा रोड पर टोल टैक्स वसूली के लिए नीलामी हुई थी। इस मामले में शंभू ने आरोप लगाया है कि मंत्री आलमगीर आलम दूसरी कंपनी के पक्ष में नीलामी चाहते थे। वहीं, पंकज मिश्रा के बारे में कहा गया कि उसने मंत्री के मोबाइल फोन से शंभु नंदन को फोन किया, बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। टेंडर से हटने से इंकार कर नीलामी में भाग लेने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं, पंकज मिश्रा ने दावा किया कि उनकी संलिप्तता नहीं होने पर पुलिस ने मामले से उनका नाम हटा दिया। चार्जशीट में उनके नाम का जिक्र नहीं था। ईडी ने आरोप का प्रतिवाद किया और कहा कि उसने प्राथमिकी में उल्लेखित तथ्यों को रखा और कहा कि आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। कभी नहीं कहा कि चार्जशीट में पंकज मिश्रा के नाम का उल्लेख है।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें https://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT