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पंचायती राज : धरातल पर क्रियान्वित होंगे पेसा अधिनियम के प्रावधान, निदेशक राजेश्वरी बी ने दिया निर्देश

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रांची: 

पेसा (PESA) अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा नई नियमावली का निर्माण एवं पूर्व की नियमावली में संशोधन अतिशीघ्र किया जाये। नियमावली में संशोधन एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु दिशा- निर्देश पंचायत राज विभाग द्वारा प्रेषित की जाएगी। उक्त बातें पंचायती राज की निदेशक राजेश्वरी बी ने आज आज एफ॰एफ॰ पी भवन सभागार में आयोजित "झारखंड पंचायत उपबंध नियामवली" प्रारूप की समीक्षा के दौरान कहीं। 

नियमावली में संसोधन की प्रक्रिया जल्द
पंचायती राज निदेशक ने कहा कि अनेक विभागों की नियमावली में ग्राम सभा तथा पंचायत की शक्तियों तथा कर्तव्य को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। इस हेतु नियमावली में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।  सभी विभाग नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की प्रक्रिया को त्वरित करें। 

बैठक में किन विभागों ने लिया हिस्सा
बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ,वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, उत्पाद एवं मद्ध निषेध विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विधि न्याय विभाग के संयुक्त सचिवों सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।