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पलामू : भारती पाण्डेय मामले में प्रशासन की कार्रवाई, DEO कार्यालय का लिपिक निलंबित; दूसरे का तबादला

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पलामू
भारती पाण्डेय से जुड़े चिकित्सीय एवं विभागीय मामले में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट स्थिति सामने आई है। इस प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के पत्रांक 193 दिनांक 26 जुलाई 2026 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पत्रांक 194 दिनांक 26 जुलाई 2026 के तहत अरुण कुमार गिरि (लिपिक) का प्रतिनियोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू से हटाकर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) में कर दिया गया है। 
डॉक्टर ने दो बार भर्ती होने की दी थी सलाह
प्रशासन के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को सोना नर्सिंग होम में डॉक्टर ऋषिता सिंह (एमएस/गायने) ने जांच के दौरान भारती पाण्डेय में Leaking P/V की शिकायत पाई थी। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने भर्ती होने से इनकार कर दिया। इसके बाद 24 जुलाई को दोबारा जांच के दौरान भी डॉक्टर ने भर्ती होने की सलाह दी, जिसे उन्होंने फिर नहीं माना। बताया गया कि 25 जुलाई को जब भारती पाण्डेय फिर से सोना नर्सिंग होम पहुंचीं, तो जांच में गर्भस्थ शिशु मृत पाया गया। इसके बाद चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत मृत शिशु का प्रसव कराया गया।

शिशु देखभाल अवकाश का दिया था आवेदन
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि भारती पाण्डेय ने मातृत्व अवकाश के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शिशु देखभाल अवकाश के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने अपनी 7 वर्षीय पुत्री अदिति कुमारी की देखभाल के लिए अवकाश लेने की बात कही थी। प्रशासन के अनुसार, आवेदन और शपथ पत्र के आधार पर विभागीय नियमों के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू ने पत्रांक 1069, दिनांक 25 जुलाई 2026 के माध्यम से 185 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश को मंजूरी दी थी। पलामू जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। साथ ही भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं।

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