रांचीः
झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए 2006 से 2010 तक रहे नगड़ी CO और रांची AC के खिलाफ एसीबी को जांच करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार भी लगाई है। अदालत ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि तात्कालीन नगड़ी के सीओ रहे बैद्यनाथ कामती और रांची CO ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। यह अदालत के आदेश की अवहेलना है। जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया। यह सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की कोर्ट में हुई।
करीबियों की भी हो संपत्ति जांच
यह भी आदेश दिया है कि इनके करीबी रिश्तेदारों और घनिष्ट मित्रों की सम्पति की भी जांच हो। कोर्ट ने ने एक प्रार्थी मो. जुलफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिका में प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया कि झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगड़ी सीओ और रांची AC ने पुंदाग स्थित उनकी भूमि पर 4एच की कार्रवाई की है, जो गलत है। अदालत के आदेश के बावजूद उनकी जमीन का रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा।
30 दिनों में निर्गत हो रसीद
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रांची डीसी को यह आदेश दिया कि प्रार्थी की भूमि की रसीद 30 दिनों के अंदर निर्गत किया जाये।