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झारखंड : JPSC से जुड़ी 6 रिट याचिकाओं पर HC में हुई सनवाई, कोर्ट ने मांगा जवाब

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं JPSC परीक्षा को लेकर दायर सभी 6 याचिकाओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। इसे लकेर कोर्ट ने JPSC को दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 7वीं JPSC के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक और अन्य 5 की रिट पिटिशन पर बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी सूरज कुमार रजक की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा, तो वहीं, JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 2 मई की तिथि तय की है।

 

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विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था जाति प्रमाण पत्र

इस मामले में प्रार्थियों ने अपनी दायर याचिका में कहा है कि उन्हें अपनी केटेगरी में कट ऑफ से ज्यादा अंक मिले हैं। लेकिन, JPSC ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। जिसमें बताया कि जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था। जिसके कारण कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया।  

 

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