logo

अब नहीं दी जा रही तारीख पर तारीख, रांची सिविल कोर्ट ने 9 दिनों में ही सुना दिया फैसला 

civil_court_2.jpg

द फॉलोअप डेस्क

 रांची सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामला महज 9 दिनों में ट्रायल पूरा कर मामले का फैसला सुनाया है। यह मामला रांची के जगरनाथपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, जिसमें रमजान अंसारी ने जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान पर हत्या की नियत से हमला करने का आरोप लगाया था। यह मामला जगरनाथपुर थाना में कांड संख्या 237/2024 के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दिसंबर महीने में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद, केस को सुनवाई के लिए 19 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 20 फरवरी को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 341, 323, 325, 307, 504 और धारा 34 में आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेम किया।
इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश 13 देवाशीष महापात्रा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए सभी गवाहों और सबूतों का मूल्यांकन किया और फिर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान को बरी कर दिया। इस केस का सेशन ट्रायल नंबर 112/2025 था, और आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने बहस की।
यह फैसला यह दर्शाता है कि जहां आमतौर पर अदालतों में लंबी तारीखों और मामलों की देरी की खबरें आती रहती हैं, वहीं रांची सिविल कोर्ट ने मात्र 9 दिनों में ट्रायल पूरा करके एक अहम मिसाल पेश की है। यह कदम न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, जिससे अब लोगों को न्याय पाने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
 

Tags - Jharkhandjharkhannewscivilcourttraillatestnewslegalenews