द फॉलोअप, दुमका-देघर
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पांच श्रेणियों—अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Death), डुप्लिकेट (Duplicate) और गैर-भारतीय (Non-Indian) मतदाताओं के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। संथाल परगना प्रमंडल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को देवघर जिले के मधुपुर और दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बीएलओ का उत्साहवर्धन किया और उनकी शंकाओं का समाधान भी किया।
के. रवि कुमार ने कहा कि जिन मतदाताओं का पूर्व के गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची से मैपिंग हुई है अथवा नहीं हुई है, यदि वे इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर कर उसे जमा करते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में अवश्य शामिल होगा। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि 30 जून से घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करते समय मतदाताओं की पूर्व मतदाता सूची से मैपिंग सुनिश्चित करें, ताकि अधिकतम मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मैपिंग और इन्यूमरेशन चरण के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाना है। बीएलओ इस निर्देश का सख्ती से पालन करें। देवघर भ्रमण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल सहित मधुपुर एवं जरमुंडी प्रखंड के अधिकारी, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
.jpg)