रांचीः
झारखंड हाइकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई की गई। राज्य सरकार व जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थियों से कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी मांगी।

समय मांगा गया
प्रार्थियों ने कॉज ऑफ एक्शन बताने के लिए समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यही हमारा कॉज ऑफ एक्शन है।

6 अप्रैल को अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों ने याचिका में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया है।