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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित पर आरोप गठित, जाने डिटेल

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द फॉलोअप डेस्क

मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने 27 अप्रैल गुरुवार को आरोप गठित किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपितों को उनके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। जिसके बाद अपने खिलाफ लगे आरोपों से दोनों ने इनकार किया। उनकी ओर से मामले में  ट्रायल फेस करने की बात कही गई। आरोप गठित (चार्जफ्रेम) के दौरान दोनों आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल अदालत के समक्ष मौजूद थे। इस दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार उर्फ काका ने बहस की। जबिक, दूसरी ओर अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष शंभू अग्रवाल और कारोबारी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की।

ईडी कोर्ट ने 6 अप्रैल को डिस्चार्ज याचिका को किया था खारिज

मालूम हो कि ईडी कोर्ट ने 6 अप्रैल को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि ईडी ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोलकाता पुलिस ने बीते 31 जुलाई को लगभग 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ ईडी ने मजी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जिसमें अमित अग्रवाल को भी आरोपित बनाया गया था। मामलू हो कि कोलकाता कोरोबारी अमित अग्रवाल और राजीव कुमार जमानत पर जेल से बाहर हैं।  

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