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राफिया नाज मामले में मंत्री इरफान अंसारी ने कोर्ट में किया सरेंडर

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द फॉलोअप डेस्क, रांची

राफिया नाज द्वारा दर्ज मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को रांची की अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई। यह मामला अगस्त 2020 का है।

आरोप है कि एक निजी न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान इरफान अंसारी ने योग शिक्षिका राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राफिया नाज ने 19 अगस्त 2020 को रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।

एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा मामला 
शिकायत में इरफान अंसारी पर मानहानि स्त्री की लज्जा भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए इरफान अंसारी को समन जारी किया था। इससे पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट की उनकी मांग वाली याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी। सोमवार को इरफान अंसारी ने अदालत में सरेंडर किया जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
 

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