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मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज, नहीं मिल रही चुनाव लड़ने की परमिशन

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

 

मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेंगी। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेव शामिल हैं। बता दें कि दल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मधु कोड़ा केवल चुनाव लड़ने के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वह मामले में दोषी हैं, इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस  आधार नहीं है। 

 

जानकारी हो कि निचली अदालत ने मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। इसमें उनके साथ पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु भी शामिल थे। सभी आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। 


 

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