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रांची में M.R.P से अधिक कीमत पर नहीं बिकेगी शराब, यह है प्लान

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द फॉलोअप डेस्क
राजधानी में एमआरपी तय से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री न हो इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। दरअसल रांची डीसी और आयुक्त उत्पाद झारखंड को शिकायत प्राप्त हो रही है कि रांची जिला में कार्यरत खुदरा उत्पाद दुकानों में M.R.P से अधिक कीमत पर मदिरा की बिक्री की जा रही है। इसको लेकर 11.02.2023 को डीसी राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा विभिन्न खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण किया गया है। जिसके बाद डीसी और आयुक्त उत्पाद ने निर्देश दिया है कि सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में निर्धारित M.R.P पर ही मंदिरा की बिक्री कराना सुनिश्चित करें। खुदरा उत्पाद दुकानों में M.R.P पर शराब की बिक्री कराने का पूर्ण दायित्व अचल अवर निरीक्षक उत्पाद एवं निरीक्षक उत्पाद की है।

ब्रांड वाइज एमआरपी का बोर्ड लगेगा
डीसी के निर्देश के आलोक में सहायक आयुक्त उत्पाद की ओर से सभी अंचल अवर निरीक्षक और निरीक्षक उत्पाद से निर्धारित कीमत पर शराब बिक्री कराने कहा गया। इसके अलावा सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में M.R.P List. brand wise का बोर्ड लगवाने कहा गया। इसके अलावा सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने कहा गया। जारी निर्देश में कहा गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अंचल अवर निरीक्षक / निरीक्षक उत्पाद के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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