रांची:
झारखंड में शराब महंगा होने वाला है। दरअसल थोक विक्रेताओं के लाइसेंस फीस में सरकार की तरफ से एक्स डिस्टीलरी प्राइस (इडीपी) लगाया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि राजस्व वसूली और शराब की खुदरा बिक्री में कमी हो गई है। उत्पाद विभाग के उपायुक्त ने थोक विक्रेताओं को इडीपी लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखा है।
क्या कहा उपायुक्त ने
जानकारी के अनुसार 11 जिलों में शराब की बिक्री कम होने पर स्पष्टीकरण मांगी गई है। उत्पाद उपायुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री नियमावली के नियम 9 (1) तथा 2 (14) के आलोक में इडीपी लागू करने का प्रावधान है। ऐसे में बिक्री नियमावली के अंतर्गत एक्स डिस्टीलरी प्राइस , एक्स ब्रीवरी प्राइस, एक्स वाइनरी प्राइस के जरिये थोक विक्रेता रिटेलरी से इसकी वसूली कर सकते हैं। इसमें लागत, पैकेजिंग, समर्पित मूल्य का कॉस्ट जोड़ा जा सकता है। इसमें होलसेलर लागत और परिवहन व्यय को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें विभागीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।