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भूमि घोटाला: विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे 

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रांची 

प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत ने जमीन घोटाले में आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर, बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजी की सुनवाई में अदालत ने विष्णु अग्रवाल को जमानत से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। जमानत नहीं मिलने पर फिलहाल विष्णु अग्रवाल को जेल में ही रहना होगा। आज की बहस में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने दलीलें पेश कीं। वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस करते हुए विष्णु अग्रवाल को भूमि घोटाले का मास्टर माइंड बताया और जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज करायी। बता दें कि विष्णु अग्रवाल को भूमि घोटाले में ED ने 31 जुलाई को अरेस्ट किया है। गौरतलब है कि इसी मुकदमे में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश को भी अभियुक्त बनाया गया है। 

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