रांची
नए कानून के जरिए सरकार श्रमिकों को अब मिलेगी राहत जो खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण इलाकों में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और संताल परगना जैसे जिले प्रमुख रुप से शामिल हैं। बेहतर रोजगार और आय की तलाश में लोग खाड़ी देशों सहित अन्य देशों की ओर जाया करते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि एजेंसियां या बिचौलिए श्रमिकों को गलत जानकारी देकर उन्हें विदेश भेज देते हैं। फर्जी एजेंसियों और बिचौलियों पर लगाम लगेगी।
नए कानून के जरिए सरकार श्रमिकों का व्यवस्थित डाटाबेस तैयार करेगी
हाल के दिनों में ईरान-अमेरिका या इजरायल युद्ध में भी इस तरह का कानून जरूरी माना जा रहा है। वैश्विक संकट के समय विदेशों में काम कर रहे श्रमिकों का सही डाटा और उनकी स्थिति की जानकारी लेना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। नए कानून के जरिए सरकार श्रमिकों का एक व्यवस्थित डाटाबेस तैयार करेगी, जिससे आपात स्थिति में उनकी सहायता की जा सके। विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर झारखंड के श्रमिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी और शोषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित कानून का नाम 'झारखंड ओवरसीज इम्प्लॉयमेंट (रेगुलेशन, फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) एक्ट' रखा गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है, लेकिन जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर विधानसभा में पास कराया जाएगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना
फर्जी एजेंसियों और बिचौलियों पर लगाम लगने की उम्मीद
यह प्रस्तावित कानून केंद्र सरकार के मौजूदा 'प्रवासन अधिनियम, 1983' के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा। अधिनियम, 1983' भारत से विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले नागरिकों के प्रवासन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना और भर्ती एजेंसियों को विनियमित करना है। झारखंड सरकार का यह प्रस्तावित कानून राज्य स्तर पर एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा, जो केंद्र की नीतियों के साथ मिलकर काम करेगा। श्रमिकों और भर्ती एजेंसियों को कानूनी प्रक्रिया का करना होगा पालनः कानून के लागू होने के बाद विदेश में काम करने के इच्छुक श्रमिकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, वहीं te V भर्ती एजेंसियों के लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा। विदेश भेजने वाली सभी कंपनियों और एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति या संस्था को श्रमिकों को विदेश भेजने की अनुमति नहीं होगी। इससे फर्जी एजेंसियों और बिचौलियों पर लगाम लगने की उम्मीद है।