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झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी, जाने क्या है वजह

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द फॉलोअप डेस्क    

झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को परिवहन सचिव के. श्रीनिवासन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए निर्देश के बाद भी परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी परिवहन सचिव के खिलाफ बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। शनिवार को हाईकोर्ट में सुनील कुमार पासवान द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिल रांची एसएसपी को करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि मामला तत्कालीन परिवहन सचिव के. रविकुमार के समय का है।

17 अप्रैल को होगी सुनवाई

 इस दौरान अदालत ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिल करे और परिहन सचिव के. श्रीनिवासन को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 कोर्ट के सामने पेश करें। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट द्वारा परिवाहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट में सशरीर उपस्थित में बदलने का आग्रह किया गया। लेकिन, कोर्ट ने नहीं माना, इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की।  

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