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पूर्व सीएम मधु कोड़ा को HC से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ट्रायल पर रोक

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रांची:

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ट्रायल पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक हटा है। मधु कोड़ा के लिए यह बड़ी राहत है। इस मामले में जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा ने मामले में याचिका दाखिल कर निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिग केस में ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।

 

मधु कोड़ा की ओर से कोर्ट को क्या बताया गया
मधु कोड़ा ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने आरोपियों को अलग-अलग कर दिया। कई आरोपी फरार चल रहे हैं। जितने लोग कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप गठन की कार्यवाही ईडी ने आवेदन दे रखा है। वहीं, जो लोग फरार चल रहे हैं उनको आरोप गठन से अलग किया गया है। मधु कोड़ा ने कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 

झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड मांगा
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2009 में मधु कोड़ा और अन्य के खिलाफ 4000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईडी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है।