द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट का शुक्रवार (28 जून) को फैसला सुना सकता है। बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी।जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 13 जून को जब हाईकोर्ट में हेमंत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रखा था रिजर्व
पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने जमानत देने की मांग की थी। लेकिन, ईडी के वकील ने इसका विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कपिल सिब्बल की दलीलों का ईडी के वकील ने किया था विरोध
पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी का केस गलत है। उनके मुवक्किल को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है।
वहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा था कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर हेमंत सोरेन बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन हड़प लिया। एसवी राजू ने कोर्ट यह भी याद दिलाया कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना। इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।