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बड़ी खबर : भाजपा की आक्रोश रैली से जुड़े केस पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

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द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा की आक्रोश रैली से जुड़े केस पर स्टे लगा दिया है। झारखण्ड हाईकोर्ट ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक कुशवाहा शशिभूषण, सांसद ढुल्लू महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव समेत 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे लगाया है। बता दें लालपुर पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 52 लोगों को नामजद और 12 हजार अज्ञात को आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को मोरहाबादी में भाजपा युवा मोर्चा ने आक्रोश रैली बुलाई थी।उस दिन मोरहाबादी के चारों ओर कंटीले तार से फेंसिंग की गई थी। नेताओं के भाषण के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। इसमें कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 

मंच पर मौजूद सभी नेताओं पर एफआईआर दर्ज

रांची के मोरहाबादी में भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प के बाद लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में 52 नामजद और 12 हजार अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में भाजपा के वैसे सभी बड़े नेता को आरोपी बनाया गया है, जो रैली में शामिल थे। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया, साथ ही बिना आदेश के सीएम आवास मार्च करने की कोशिश की। इस आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि मोरहाबादी मैदान में भाजपा की ओर से बनाए गए मंच में मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बैरेकेडिंग तोड़कर सीएम आवास का घेराव करने को लेकर भड़काया जा रहा था। इसके अलावा आरोपियों पर नाजायज मजमा लगाने और निषेधज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है।