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हाईकोर्ट सख्त : आदेश की अनदेखी पर डीसीएलआर रांची पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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रांची 
झारखंड हाई कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार से जुड़े अवमानना मामले में बड़ा कदम उठाते हुए डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स रांची पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अधिकारियों की सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश को एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लागू नहीं किया गया।
मामला रांची के लालगुटुआ मौजा की जमीन से जुड़ा है। वर्ष 1963 में देवकली देवी ने 43 डिसमिल जमीन की खरीद की थी, जिसका विधिवत म्यूटेशन कराया गया और लगातार रसीद भी कटती रही। इसके बावजूद वर्ष 2000 में पुराने जमीन मालिक के कुछ रिश्तेदारों ने कथित रूप से उसी जमीन को अजीत कुमार बरियार के नाम बेच दिया।


इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को रिट याचिका संख्या 2493/2007 में आदेश पारित करते हुए अजीत कुमार बरियार व अन्य के नाम पर खोली गई दोहरी जमाबंदी को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर आदेश का पालन नहीं किया गया।
देवकली देवी के पुत्र द्वारा अवमानना याचिका दायर किए जाने पर अदालत ने सुनवाई करते हुए डीसीएलआर रांची को आदेश का उल्लंघन करने का दोषी माना और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर डीसीएलआर रांची याचिकाकर्ता के नाम से 25 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अदालत में जमा करें।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो 7 जनवरी को डीसीएलआर रांची को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में उपस्थित होना होगा। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने पैरवी की।


 

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