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आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी में प्रमोशन नहीं, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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द फॉलोअप डेस्कः
कार्मिक विभाग ने आदेश दिया था कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति दे दी जाए, जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उन पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कार्मिक विभाग के आदेश पर प्रमोशन ले लिया है। दरअसल इस संबंध में मुकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कोर्ट को बताया कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को प्रमोशन का लाभ उनकी ही श्रेणी में मिलना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।


2022 में आया था आदेश 
गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने तीन जून 2022 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोशन ले सकते हैं। जबकि ऐसा करने से सामान्य श्रेणी के पदाधिकारियों की की प्रोन्नति प्रभावित हो रही है। इसलिए इस आदेश को निरस्त कर देने की मांग की गई है। फिलहाल कोर्ट ने इम मामले पर सुनवाई के बाद विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। 

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