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अनुकंपा वाले भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में होंगे शामिल, पा सकेंगे प्रमोशन

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रांची:

झारखंड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी कर्मी भी भाग ले सकेंगे जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा या अनुकंपा के माध्यम से हुई थी। दरअसल, झारखंड सरकार ने प्रशासनिक सेवा नियमावली में संसोधन किया है। संशोधित नियमावली-2023 को 1 सितंबर को ही हेमंत कैबिनेट की मंजूरी मिली। दरअसल, पहले के नियम के मुताबिक केवल नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सरकारी सेवक ही सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते थे। 

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में होंगे शामिल
नया नियम लागू होते ही अब अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर प्रमोशन पा सकेंगे। इस नियमावली में उल्लेख किया गया है कि वैसे सभी कर्मी जिनकी सेवा उत्कृष्ट रही हो और जिनके पद का ग्रेड वेतन उप समाहर्ता के लिए स्वीकृत ग्रेड पे वेतन से कम हो, वह इसमें शामिल हो सकता है। शर्त है कि वह निलंबित ना किया गया हो। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई ना की गई हो। कोई आपराधिक मामला न चल रहगा हो। सेवा काल के दौरान जिसे सजा ना दी गई हो, वैसे सभी कर्मी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 


अनुकंपा वाले भी पा सकेंगे प्रमोशन
गौरतलब है कि राज्य में संविदा कर्मियों के लिए यह बड़ी राहत लेकर आया है। अब संविदाकर्मी भी प्रमोशन का लाभ पा सकेंगे। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।