द फॉलोअप डेस्क
रांची के बार व रेस्तरां में 10 बजे रात के बाद लाउडस्पीकर न बजे इसको लेकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। डीसी राहुल सिन्हा के निर्देश पर रांची के सहायक आयुक्त उत्पाद ने निर्देश जारी कर सभी उप्ताद निरीक्षक व अवर निरीक्षक को निर्देश दिया है कि रेस्तरों एवं बार के लाइसेंसधारियों से संपर्क करें। उन्हें इस आशय का निर्देश दें कि रात्रि 10:00 बजे का बाद म्यूजिक सिस्टम का उपयोग न किया जाए। साथ ही आप सभी रात्रि 10:00 बजे के बाद अपने-अपने क्षेत्र/अंचल में कार्यरत सभी रेस्तरों एवं बार का औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि रात्रि 10:00 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाए।

11 फरवरी को डीसी ने किया था निरीक्षण
सहायक आयुक्त उत्पाद की ओर से कहा गया है कि डीसी ने 11.02.2023 को निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए थे। दरअसल रांची डीसी को लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि सभी रेस्तरों एवं बार के अनुज्ञाधारी के द्वारा रात्रि 10:00 बजे के बाद अत्यधिक तेज आवाज में म्युजिक बजाया जाता है जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है।

…तो संबंधित अवर निरीक्षक
सहायक उत्पाद आयुक्त की ओर से संबंधित पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि किसी प्रकार की कोताही न हो। भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अंचल अवर निरीक्षक / निरीक्षक उत्पाद के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई होगी। इसके अलावा रेस्तरों एवं बार के लाइसेंसधारी के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार, अब रेस हुआ प्रशासन
रांची में ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वत: संज्ञान पर झारखंड हाईकोर्ट में बीते दिनों सुनवाई हुई थी। ध्वनि प्रदूषण को लेकर शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। मौखिक रूप से कहा कि रात में 10 बजे के बाद हर हाल में रांची शहर में लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए। जरूरत पड़े तो प्राथमिकी दर्ज की जाए। तब रांची डीसी ने अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट के आसपास और अशोकनगर में साइलेंस जोन को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं। 8 प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा कि समस्या पूरी रांची में है, इसलिए पूरे शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चलाएं। कोर्ट ने सुनवाई 17 मार्च निर्धारित करते हुए सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद ही रांची जिला प्रशासन रेस है।
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