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IAS विनय चौबे को मिली बेल, ACB ने 90 दिनों के बाद भी नहीं किया था चार्जशीट दायर

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे को कोर्ट ने बड़ी रहत देदी है। एसीबी कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत विनय चौबे को जमानत देदी है।

कोर्ट ने विनय चौबे को इस शर्त पर जमानत दी है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। साथ ही वे ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं।  एसीबी कोर्ट ने उनपर 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की भी शर्त रखी है। 
जानकारी के लिए बता दें कि विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी ACB ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की है। और यही कारण है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत देदी है। सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। 
गौरतलब है कि ACB ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इन आरोपों के बाद उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। 

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