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लेडी सुपरवाइजर बहाली पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और JSSC से जवाब तलब

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रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक (लेडी सुपरवाइजर) की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह नियुक्ति बाल कल्याण विभाग में कुल 421 पदों के लिए की जानी थी, जिसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विज्ञापन जारी कर परीक्षा आयोजित की थी और उसका परिणाम भी घोषित किया जा चुका है।
हालांकि, इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आकांक्षा कुमारी सहित 34 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और JSSC से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा और नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

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