द फॉलोअप डेस्क
झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) के तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने आज जिन तीनों आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया, उनमें भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के जवान रॉबिन, कवि राज और राम निवास राय शामिल हैं। वर्ष 2024 में हुई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) पेपर लीक मामले के तीन आरोपी हैं। फिलहाल तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने तीनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है।इससे पहले आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत के समक्ष दलील रखी।
