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हाईकोर्ट ने झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों को जवाब के साथ 1 हजार रुपये जुर्माना देने का दिया निर्देश 

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर अब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, वे दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। साथ ही जवाब के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी जमा करे तब ही उनका जवाब दाखिल होगा। 

यह याचिका अंजनी कुमार पांडे ने दाखिल की है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के पांच विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुलपति नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों का पालन नहीं किया गया है।


 

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