द फॉलोअप डेस्कः
हाईकोर्ट में मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि जिन फुटपाथ दुकानदारों को मोराबादी से हटाया गया है, उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या किया गया है। इसके जवाब में नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि जिस जगह पर दुकानदारों को बसाया जाना था, वहां टाना भगतों का कब्जा है।
नगर निगम की इस बात पर कोर्ट ने निगम ले जानना चाहा कि दुकानदारों के पुनर्वास की जगह पर जिन लोगों का कब्जा है, उसे हटाने के लिए निगम की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर तक नगर निगम से इन बिन्दुओं पर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत की अदालत में हुई। प्रार्थियों का नेतृत्व अधिवक्ता अनुराग कश्यप की ओर से किया गया।