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पंकज मिश्रा-दाहु के खिलाफ PIL पर HC ने दिया निर्देश, पहले थाना में दें आवेदन, सीधे कोर्ट आना अनुचित

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 27 अप्रैल गुरुवार को मनी लान्ड्रिंग केस में आरोपी पंकज मिश्रा और दाहु यादव के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने प्रार्थी को अवैध खनन से संबंधित प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और कार्रवाई भी करेगी। वहीं, अदालत ने यह जनहित याचिका निष्पादित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना थाना में आवेदन दिए जांच की मांग करते हुए सीधे कोर्ट आना अनुचित है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा। जबिक राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

 

अरुण कुमार सिंह ने HC में की थी याचिका

जानकारी के मुताबिक इस संबंध में अरुण कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि पंकज मिश्रा और दाहु यादव के संरक्षण में साहिबगंज जिले में अवैध खनन का काम हो रहा है। लेकिन, पुलिस दोनों के खिलाफ प्राथमिकी नहीं की जा रही है। कहा कि दोनों को राजननीतिक संरक्षण मिला हुआ है।

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